डेट फंड पर टैक्स कैसे लगता है?
1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदी गई डेट फंड यूनिट्स पर, सारा फ़ायदा आपकी आमदनी में जुड़ता है और उस पर आपके इनकम-टैक्स स्लैब रेट से टैक्स लगता है, चाहे आप उन्हें कितने भी समय तक रखें।
अप्रैल 2023 से पहले खरीदी गई यूनिट्स पर पुराने नियम लागू होते हैं। गोल्ड, सिल्वर और इंटरनेशनल फंड्स को भी इक्विटी वाला टैक्स ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कृपया मौजूदा नियमों की पुष्टि किसी टैक्स सलाहकार से करें।
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