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इक्विटी फंड पर टैक्स कैसे लगता है?

इक्विटी फंड वे फंड हैं जो कम से कम 65% भारतीय शेयरों में रखते हैं (इनमें इक्विटी इंडेक्स फंड, ELSS और आर्बिट्राज फंड भी शामिल हैं)।

अगर आप 12 महीने के अंदर बेचते हैं, तो फ़ायदा शॉर्ट-टर्म होता है और उस पर 20% टैक्स लगता है। अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हैं, तो फ़ायदा लॉन्ग-टर्म होता है: एक वित्त वर्ष में लॉन्ग-टर्म फ़ायदे के पहले ₹1.25 लाख (आपके सभी इक्विटी फंड्स और शेयरों को मिलाकर) टैक्स-फ़्री हैं, और बाकी पर 12.5% टैक्स लगता है।

ये नियम FY 2026-27 के लिए हैं। टैक्स के नियम बदलते रहते हैं; कोई भी कदम उठाने से पहले किसी टैक्स सलाहकार से ज़रूर पुष्टि करें।

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